दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में फाइलों की जांच जारी रखने के लिए 26 सितंबर तक की तारीख तय की है।

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विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने जांच अधिकारी (आईओ) को मामले की फाइलें लेकर पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने सोमवार को कहा कि एक आदेश के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘ईसीआईआर’ (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) और सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर शिकायत की एक प्रति जमा कर दी है।
अदालत ने इससे पहले मामले की अन्य फाइलों का भी निरीक्षण किया था।
अदालत ने ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के आदेश को भी टाल दिया था, और मामले की फाइलों का और निरीक्षण करने की आवश्यकता बताई थी।
ईडी ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दिवंगत नेताओं मोतीलाल वोरा व ऑस्कर फर्नांडीस के साथ ही सुमन दुबे, सैम पित्रोदा तथा एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों के कथित धोखाधड़ी से अधिग्रहण को लेकर साजिश व धन शोधन का आरोप लगाया है।
एजेंसी का आरोप है कि गांधी परिवार के पास यंग इंडियन के 76 प्रतिशत शेयर थे, जिसने कथित तौर पर 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले एजेएल की संपत्ति को धोखाधड़ी से हड़प लिया।
आरोपपत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पित्रोदा, दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम हैं।
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