UP: मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को हाई कोर्ट से राहत, फर्जी हस्ताक्षर मामले में मिली जमानत

Last Updated 19 Sep 2025 03:02:09 PM IST

Allahabad High Court : माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।


इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर में गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्त की गई संपत्ति को छुड़ाने के लिए फर्जी दस्तावेजों और अपनी मां अफ्सा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग करने के मामले में उमर अंसारी को शुक्रवार को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने उमर अंसारी की उस याचिका पर यह आदेश दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया था।

गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में उमर अंसारी के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्त की गई संपत्ति को छुड़ाने के लिए फर्जी दस्तावेजो और अपनी मां अफ्सा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया।

हाल में उमर अंसारी को इस मामले में लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अधीनस्थ अदालत में उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी।
 

भाषा
प्रयागराज


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