दिल्ली के जामिया नगर में मिला वृद्ध महिला का क्षतविक्षत शव
दिल्ली के जामिया नगर स्थित एक अपार्टमेंट में वृद्ध महिला का क्षतविक्षत शव बरामद हुआ जबकि उसके पति और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्चविद्यालय के सेवानिवृत्त संगीत शिक्षक गंभीर हालत में मिले, जिन्हें बचा लिया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।
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पुलिस ने बताया कि करीब 50 वर्ष का उनका बेटा इमरान उर्फ शैली भी घर में ही था, जो मानसिक रूप से बीमार है। उन्होंने बताया कि वह अंदर से कुछ बोल रहा था लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला।
उन्होंने बताया कि पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को 21 सितंबर की रात 11.10 बजे एक फोन कॉल के जरिए जामिया नगर स्थित गफ्फार मंजिल में एक शव पड़े होने की सूचना मिली।
पुलिस के अनुसार, फोन करने वाले ने बताया कि उसकी बहन और बहनोई कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और उनका बेटा दरवाजा नहीं खोल रहा है।
पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पूर्व) हेमंत तिवारी ने कहा, ‘‘पुलिस को मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ना पड़ा। अंदर उन्हें बिस्तर पर आफताब जहां (65) का क्षत-विक्षत शव मिला। आफताब के पति सिराज खान (70) बगल में पड़े थे, उनकी हालत नाजुक थी। उन्हें तुरंत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के ट्रॉमा सेंटर में जाया गया।"
उपायुक्त ने कहा, "पूछताछ के दौरान बेटा ठीक से बोल नहीं पाया और बार-बार यही कहता रहा कि उसके माता-पिता सो रहे हैं। उसने खुद को तीन-चार दिनों तक बिना कुछ खाए फ्लैट में बंद रखा था और मदद के लिए किसी को पुकार भी नहीं सका।"
उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया महिला की बीमारी के कारण स्वाभाविक मृत्यु प्रतीत होती है। शव बुरी तरह सड़ चुका है और कोई बाहरी चोट का पता नहीं चल पाया है। अधिकारी ने बताया कि मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम के बाद चलेगा।
पुलिस ने बताया कि दंपती की बेटी हांगकांग में रहती है और पिछले कुछ दिनों से अपने परिवार के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। जब उनसे संपर्क नहीं हुआ तो उसने अपने मामा और स्थानीय निवासी डब्ल्यू अहमद खान से परिवार का हालचाल जानने का अनुरोध किया, जिसके बाद उन्होंने पीसीआर को घटना की सूचना दी।
उन्होंने बताया कि इमरान को शाहदरा के ‘आईएचबीएएस’ अस्पताल ले जाया गया था लेकिन जब कोई रिश्तेदार उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं हुआ तो उसे जीटीबी अस्पताल में स्थानांतरित करना पड़ा।
अधिकारियों ने बताया कि अपराध शाखा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 176 के तहत कार्यवाही की जा रही है।
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